सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई हो रही थी कि 26 जनवरी को होने वाले किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगे इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि क्या केंद्र और पुलिस को यह बताने की जरूरत है कि कानून और व्यवस्था कैसे बनी रहे !
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल कानून और व्यवस्था का है और दिल्ली पुलिस ये खुद तय करें के किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति देनी है या नहीं यह कहते हुए सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है!
कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को यह बताया कि जब भी रैली या विरोध प्रदर्शन हो तब बार-बार अदालत का दरवाजा ना खटखटाया जाए सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सक्षम है और वह इसे खुद देख ले सरकार और पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दखल नहीं देगा !
अब देखना यह है कि बुधवार को होने वाली सुनवाई में क्या होता है क्या किसानों को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति मिलेगी या फिर इस पर रोक लग जाएगी !